भारत के सुप्रीम कोर्ट ने 26 अक्टूबर, 2026 को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को SCBA चुनाव सुधारों पर अपनी निर्धारित बैठक 2 नवंबर को आयोजित करने की अनुमति दी। अदालत ने कहा कि यदि सदस्य मतदान करते हैं, तो मतपत्र गुप्त होना चाहिए और परिणाम घोषित नहीं किया जाना चाहिए।

मुख्य बातें

  • मतदान का कोई भी परिणाम सीलबंद लिफाफे में अदालत को सौंपा जाना चाहिए।
  • यह बैठक एसोसिएशन के चुनावों में सुधारों पर 5 नवंबर को होने वाली सुनवाई से पहले है।

एजेंडे में SCBA चुनाव सुधार

विशेष आम निकाय की बैठक में अदालत के 29 मई के आदेश से जुड़े दो प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा। ये प्रस्ताव निकटता कार्ड-आधारित प्रवेश और एसोसिएशन के वरिष्ठ सदस्यों से संबंधित हैं।

अदालत के निर्देश वरिष्ठ अधिवक्ता जयदीप गुप्ता की मौखिक दलील के बाद आए। गुप्ता एसोसिएशन में सुधारों की जांच कर रही अदालत द्वारा नियुक्त समिति के प्रमुख हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें प्रस्तावों के पारित होने पर आपत्ति नहीं थी, लेकिन उन्होंने बैठक बुलाने के तरीके पर सवाल उठाया।

एसोसिएशन अध्यक्ष ने बैठक का बचाव किया

SCBA अध्यक्ष प्रदीप राय ने कहा कि बैठक का उद्देश्य कार्यकारी समिति द्वारा कोई राय बनाने से पहले सदस्यों के विचार जानना था। उन्होंने तर्क दिया कि बैठक को लेकर चिंताओं का समाधान एसोसिएशन के भीतर किया जा सकता था।

भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि समिति के प्रस्तावों का उद्देश्य वास्तविक प्रैक्टिस करने वाले वकीलों की स्थिति मजबूत करना था, न कि उनके अधिकारों को सीमित करना। न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना भी पीठ में शामिल थे।

अगला पड़ाव

SCBA बनाम बी.डी. कौशिक मामले में अदालत की अगली सुनवाई 5 नवंबर को निर्धारित है।

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