कुछ कैंसर की दवाओं के लिए जिन दवा मूल्य नियंत्रण उपायों पर विचार किया जा रहा है, वे अन्य दवाओं और अस्पताल में इस्तेमाल होने वाली उपभोग्य वस्तुओं के अत्यधिक मूल्य निर्धारण का समाधान नहीं करेंगे, याचिकाकर्ता ने भारत के सुप्रीम कोर्ट से कहा है। बाल शल्य चिकित्सक संजय कुलश्रेष्ठ ने अदालत से मूल्य निर्धारण प्रणाली की खामियों की जांच के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने को कहा है।

मुख्य बातें

  • स्वास्थ्य मंत्रालय की एक समिति का गठन 9 अक्टूबर, 2026 को कैंसर की उन दवाओं की सिफारिश करने के लिए किया गया था जिन पर मूल्य नियंत्रण लागू किया जाए।
  • सरकार को उम्मीद है कि व्यापार मार्जिन के युक्तिकरण से अधिकतम खुदरा कीमतें 20% से 70% तक घटेंगी, लेकिन कुलश्रेष्ठ ने इस गणना पर सवाल उठाया है।

याचिकाकर्ता व्यापक दवा मूल्य नियंत्रण क्यों चाहते हैं

सरकार के हलफनामे के जवाब में दाखिल प्रत्युत्तर में, कुलश्रेष्ठ ने कैंसर की दवाओं के लिए प्रस्तावित उपायों का स्वागत किया, लेकिन कहा कि उनकी मूल याचिका में जिन अत्यधिक कीमत वाली दवाओं का जिक्र था, उनमें से कोई भी कैंसर की दवा नहीं थी। उन्होंने तर्क दिया कि हस्तक्षेप को केवल कैंसर चिकित्सा तक सीमित रखने से अन्य आवश्यक दवाओं पर अत्यधिक मार्क-अप अनसुलझे रह जाएंगे।

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के जवाब का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि 3,881 नई दवाओं में से 935 के लिए अधिकतम कीमतें तय की गई थीं। उन्होंने मंत्रालय से आग्रह किया कि वह कैंसर की दवाओं से परे, ड्रग्स (प्राइस कंट्रोल) ऑर्डर, 2013 के खंड 19 के तहत अपने अधिकारों का इस्तेमाल करे।

कुलश्रेष्ठ ने स्वास्थ्य और जीएसटी विभागों के प्रतिनिधियों वाली एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का भी अनुरोध किया। उन्होंने खामियों की पहचान करने और आगे के उल्लंघनों को रोकने में मदद के लिए हर दवा की कीमत तय करने की एक पारदर्शी व्यवस्था की मांग की।

कैंसर की दवाओं के लिए सरकार के उपाय

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने 9 अक्टूबर को सस्ती दवाओं को छोड़कर, कैंसर-रोधी दवाओं को मूल्य नियंत्रण के दायरे में लाने की सिफारिश करने के लिए एक समिति गठित की थी। कुलश्रेष्ठ ने सवाल उठाया कि कम कीमत वाली दवा की परिभाषा कैसे तय की जाएगी।

सरकार को उम्मीद है कि व्यापार मार्जिन के युक्तिकरण के बाद अधिकतम खुदरा कीमतें 20% से 70% तक घटेंगी। यह एक अनुमान है, दर्ज की गई कटौती नहीं। कुलश्रेष्ठ ने पूछा कि इस दायरे की गणना कैसे की गई और क्या संशोधित कीमतों में अब भी खुदरा विक्रेताओं का छिपा हुआ मुनाफा शामिल हो सकता है।

मंत्रालय ने कहा कि अस्पताल उन निर्माताओं से दवाएं खरीदते हैं जो सबसे अधिक व्यापार मार्जिन देते हैं; मंत्रालय के अनुसार, कैंसर-रोधी दवाओं के लिए यह मार्जिन 170% से 700% तक था। उसने यह भी कहा कि अन्य उपचार क्षेत्रों में कीमतें तुलनात्मक रूप से काफी कम थीं। कुलश्रेष्ठ ने इस आकलन पर आपत्ति जताई और मंत्रालय से बिक्री कारोबार या प्राथमिकता के आधार पर दवाओं के अन्य समूहों की जांच करने का आग्रह किया।

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