सुप्रीम कोर्ट द्वारा अतिरिक्त टियर-1 (AT1) बांडों का राइट-ऑफ रद्द किए जाने के बावजूद Yes Bank के कूपन भुगतान अनिश्चित बने हुए हैं। 22 अक्टूबर 2026 तक, मामले की जानकारी रखने वाले दो लोगों ने कहा कि भारतीय ऋणदाता इस वर्ष देय कूपन का भुगतान करने की संभावना नहीं रखता, जबकि खुदरा बांडधारकों ने कहा कि 18 अक्टूबर को देय भुगतान नहीं मिला है।

मुख्य बातें

  • सुप्रीम कोर्ट द्वारा AT1 राइट-ऑफ को रद्द किए जाने की पुष्टि के बाद बांडधारक भुगतान के लिए दबाव बना रहे हैं।
  • मामले की जानकारी रखने वाले एक व्यक्ति ने कहा कि Yes Bank फैसले की समीक्षा की मांग करने की तैयारी कर रहा है।
  • कूपन भुगतान पर विवेकाधिकार और बैंक का संचित घाटा भुगतान विवाद के केंद्र में बने हुए हैं।

विषय सूची

अदालत में जीत के बाद भी Yes Bank के कूपन भुगतान पर विवाद

15 अक्टूबर के सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने 2023 के बॉम्बे हाई कोर्ट के उस निर्णय को बरकरार रखा, जिसमें Yes Bank के 2020 के बचाव पैकेज के दौरान बांडों का राइट-ऑफ रद्द किया गया था। लेकिन कानूनी जीत अब तक निवेशकों के लिए कूपन भुगतान में तब्दील नहीं हुई है।

खुदरा निवेशकों ने Axis Trustee Services को लिखे पत्र में 18 अक्टूबर के कूपन के भुगतान, रद्द होने या बकाया रहने की लिखित पुष्टि मांगी। उन्होंने डिबेंचर ट्रस्टी से छह साल पहले राइट-ऑफ के बाद से बकाया कूपन के मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह भी किया।

बांडधारकों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश में दिए गए उस कथन का हवाला दिया, जिसके अनुसार वार्षिक कूपन का भुगतान “इन अपीलों के नतीजे से अप्रभावित रहेगा और सूचना ज्ञापन की शर्तों के अनुसार किया जाना चाहिए।” Yes Bank ने टिप्पणी के अनुरोध का जवाब नहीं दिया था।

मदविवरण
राइट-ऑफ से प्रभावित मूलधन84 अरब रुपये ($886 मिलियन)।
लाभ-हानि खाते का डेबिट बैलेंस52.79 अरब रुपये ($557 मिलियन), बैंक की नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट में दर्शाया गया।
खुदरा धारकों द्वारा विवादित भुगतान तिथि18 अक्टूबर 2026, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तीन दिन बाद।

भुगतान का विवेकाधिकार विवाद का अलग मुद्दा

मामले की जानकारी रखने वाले उन दो लोगों ने कहा कि बांड दस्तावेज़ Yes Bank को कूपन भुगतान के संबंध में विवेकाधिकार देते हैं। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर तभी विचार किया जा सकता है जब AT1 बांडों को बैंक की बैलेंस शीट में फिर से दर्ज किया जाए। मामले पर बात करने के लिए अधिकृत न होने के कारण दोनों ने नाम उजागर न करने का अनुरोध किया।

भारतीय रिज़र्व बैंक का 2014 का AT1 कूपन ढांचा ऐतिहासिक नियामकीय संदर्भ प्रदान करता है: यह बैंकों से भुगतान रद्द करने के विवेकाधिकार का खुलासा करने की अपेक्षा करता है और लाभ तथा आरक्षित निधियों से कूपन भुगतान की शर्तें तय करता है। यह ढांचा इन विशिष्ट बांडों की शर्तें निर्धारित नहीं करता और न ही अक्टूबर 2026 के फैसले के प्रभाव का निपटारा करता है।

धारकों के लिए यह अंतर महत्वपूर्ण है: मूलधन का राइट-ऑफ पलटना और यह तय करना कि कूपन का भुगतान अनिवार्य है या नहीं—मौजूदा विवाद में ये अलग-अलग प्रश्न हैं। बैंक द्वारा समीक्षा की तैयारी की खबर से एक और अनसुलझा चरण जुड़ गया है; उपलब्ध जानकारी में समीक्षा की कोई पूर्ण दाखिल प्रक्रिया पुष्ट नहीं हुई।

संचित घाटा वित्तीय बाधा बढ़ाता है

Yes Bank की नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट में उसके लाभ-हानि खाते का डेबिट बैलेंस दिखाया गया है। मामले की जानकारी रखने वाले एक तीसरे व्यक्ति ने कहा कि वित्त वर्ष 2020 और वित्त वर्ष 2021 में संचित घाटे की पूरी भरपाई वित्त वर्ष 2028 तक ही होने की उम्मीद थी, जिससे कूपन संबंधी फैसलों पर असर पड़ सकता है। यह समय-सीमा एक सूत्र का अनुमान है, बैंक की पुष्ट मार्गदर्शिका नहीं।

निष्कर्ष

अब जिस अगली जानकारी पर नज़र रखनी चाहिए, वह 18 अक्टूबर के कूपन पर औपचारिक जवाब और समीक्षा की किसी भी दाखिल प्रक्रिया की पुष्टि है। फिलहाल, अदालत की जीत से यह तय नहीं हुआ है कि Yes Bank के कूपन का भुगतान कब होगा या होगा भी या नहीं।

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